सहारनपुर: सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला एवं तम्बाकू, कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्तरां आदि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्धित किये गये है। सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने पर संबंधित के विरूद्ध सीओटीपीए एक्ट-2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 बी0एस0सोढी ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पादों जैसे पान मसाला, गुटका, खैनी इत्यादि जो कि शरीर के लिए हानिकारक है एवं जिसके सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने से कोविड-19 बीमारी के फैलने की सम्भावना बढ जाती है। इसकी रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।
जनपद में प्रथम चरण 19 अपै्रल को होगा मतदान सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
सहारनपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में समस्त प्रभारी, सहप्रभारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध मंे बैठक आहूत की गयी। डॉ0 दिनेश चन्द्र ने सभी प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वोटर हेल्पलाइन एप से वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। मतदान केंद्र और बीएलओ को भी इसके जरिए खोजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसमें दर्ज शिकायतों का 100 मिनट में निस्तारण कराया जाएगा। नो योर कैंडिडेट एप से उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें उम्मीदवारों की फोटो व विस्तृत विवरण मिल जाएगा। उन्होने बताया कि 4 एम के तहत मनी, मसल मिसइन्फॉर्मेशन और एमसीसी वॉइलेशन शामिल है। डीईओ ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में ब...
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