मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद में 1500 कन्याओं के सामूहिक विवाह हेतु लक्ष्य निर्धारित
सहारनपुर-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद में लगभग 1500 कन्याओं के सामूहिक विवाह हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सामूहिक विवाह का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में किया जायेगा जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने जानकारी देते हुए पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या एवं कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। आवेदक के परिवार की आय सीमा 02 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो तहसील द्वारा ऑनलाईन निर्गत हो। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
योजनान्तर्गत 35 हजार रूपये की अनुदान सहायता तथा 10 हजार रूपये की विवाह सामग्री दिये जाने एवं 06 हजार रूपये प्रति जोडा भोजन, बिजली, पानी एवं टेन्ट व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा। शासन द्वारा माह नवम्बर से मार्च 2023 तक विवाह हेतु शुभ मुहूर्त की तिथियां 25, 26, 28 एवं 29 नवम्बर, 01, 03, 04, 07, 08, 09 एवं 14 दिसम्बर, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 30 जनवरी, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 एवं 28 फरवरी, 01, 06, 08, 09एवं 13 मार्च निर्धारित की गयी है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह में सम्मिलित जोडो का उ0प्र0 विवाह पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत पक्षकारों की पहचान, पते एवं आयु के संबंध में आधार कार्ड के अतिरिक्त स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, रैंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, सीएमओ द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अभिलेख अनिवार्य होंगे।
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